Sanjeev thakur
नूरपुर: Nurpur Police ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना इंदौरा पुलिस ने 11 सितंबर 2025 को तमौटा गांव में दबिश देकर रोहित कुमार पुत्र मंजीत सिंह निवासी तमौटा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के घर से 262 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया। यह नशे की खेप स्थानीय और बाहरी नेटवर्क के जरिए फैलाने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इसे विफल कर दिया गया।
Nurpur Police registered FIR under NDPS Act
पुलिस ने इस संबंध में थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 149/25 दिनांक 12.09.2025 दर्ज की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि बरामद की गई चिट्टा न केवल स्थानीय युवाओं को नशे की दलदल में धकेल सकता था, बल्कि यह क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता था।
Accused is a habitual offender
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी रोहित कुमार एक आदतन अपराधी (habitual offender) है। उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि वह लंबे समय से नशे के धंधे में सक्रिय था और युवाओं को इस अवैध कारोबार में फंसा रहा था।
इस बार की गिरफ्तारी से न केवल क्षेत्र में तस्करी के नेटवर्क को झटका लगा है, बल्कि पुलिस को आगे की जांच में और भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है।
Nurpur Police continues anti-drug campaign
Nurpur Police ने कहा कि नशा तस्करी और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने और अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है।
स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे नशे की गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं ताकि अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
FAQs
Q1: Nurpur Police ने कितनी हेरोइन बरामद की?
A1: पुलिस ने 262 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया।
Q2: आरोपी के खिलाफ कौन-सी धारा के तहत केस दर्ज हुआ?
A2: आरोपी पर NDPS Act की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
Q3: आरोपी का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है?
A3: जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित कुमार आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।
Q4: पुलिस ने जनता से क्या अपील की है?
A4: पुलिस ने अपील की है कि लोग नशे की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
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