(Sanjeev thakur )नई दिल्ली: दिल्ली की सभी District Courts के वकील आगामी सोमवार, 08 सितंबर 2025 से indefinite strike (अनिश्चितकालीन हड़ताल) पर रहेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए Dwarka Court के अधिवक्ता डॉ. सुरेंद्र कुमार ने घोषणा की है कि वकील सरकार की उस अधिसूचना के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएँगे, जिसे वे justice system (न्याय व्यवस्था) के लिए खतरा मानते हैं।
अधिसूचना पर विवाद और वकीलों का आरोप
अधिवक्ताओं का कहना है कि यह अधिसूचना न केवल fair trial की भावना को आहत करती है, बल्कि यह जनता विरोधी भी है और आरोपी के defense rights को सीमित करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीर सिंह नेगी ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि “एलजी की मनमानी अब और नहीं चलेगी।” उनका आरोप है कि इस अधिसूचना का दुरुपयोग पुलिस द्वारा किया जा सकता है, जिससे बेगुनाह लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ सकता है।
डॉ. सुरेंद्र कुमार का बयान
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने साफ कहा है कि जब तक इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता, तब तक अदालतों का कामकाज ठप रहेगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
समन्वय समिति का बड़ा निर्णय
दिल्ली की सभी District Court Bar Associations Coordination Committee ने 04 सितंबर 2025 को एक आपात बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
बैठक का मुख्य कारण था पुलिस आयुक्त कार्यालय का परिपत्र, जिसमें कहा गया था कि पुलिस गवाहों की जांच audio-video conferencing के माध्यम से पुलिस स्टेशनों से की जाएगी। समिति ने इसे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के खिलाफ माना।
गृह मंत्री से मुलाकात और असहमति
02 सितंबर 2025 को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने Union Home Minister से मुलाकात की थी और 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना पर आपत्ति जताई थी। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस तरह की जांच पुलिस थानों से नहीं होगी। लेकिन नया परिपत्र वकीलों की अपेक्षाओं के विपरीत पाया गया।
सोमवार से सभी अदालतों में कामकाज बंद
समिति ने इस परिपत्र की निंदा करते हुए घोषणा की है कि सोमवार, 08 सितंबर 2025 से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में full indefinite strike रहेगी। साथ ही, विरोध-प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे।
समिति के अध्यक्ष वी.के. सिंह और महासचिव अनिल के. बसोया ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर किए।
Mint news
Delhi Police Constable Kartar Singh ki Bahaduri को सलाम